11 जुलाई को सीएम एकनाथ शिंदे, बागी विधायकों को निलंबित करने की शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों की विधानसभा से निलंबन की मांग की गई थी, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री सहित 16 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित होने के कारण याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। पीठ 11 जुलाई को नई याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
29 जून को, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 31 महीने पुरानी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को बहुमत साबित करने के लिए गुरुवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट लेने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद संकटग्रस्त प्रमुख मंत्री उद्धव ठाकरे ने पद छोड़ दिया।
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